RBI ने SBI के साथ इन बैंकों पर लगाई पेनल्टी | RBI imposes penalty on SBI

RBI ने SBI के साथ इन बैंकों पर लगाई पेनल्टी | RBI imposes penalty on SBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और इंडियन बैंक (इंडियन बैंक) सहित तीन सरकारी बैंकों पर विभिन्न नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर ‘ऋण और अग्रिम- सांविधिक और अन्य प्रतिबंध’ और ‘अंतर-समूह लेनदेन और एक्सपोजर के प्रबंधन पर दिशानिर्देश’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने कहा कि इंडियन बैंक पर ‘ऋण एवं अग्रिम- सांविधिक एवं अन्य प्रतिबंध’, केवाईसी और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 1’ पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 62.2016 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरबीआई ने हालांकि कहा कि बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उनके द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

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